CM Solar Pump Yojana: किसानों को मिलेगी भारी सब्सिडी, ऐसे करें लॉगिन और आवेदन
🗓️ Updated: 30 July 2026 | ✍️ Author: SarkariYojanaMP Team
🎯 बड़ी खबर: मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए बिजली की समस्या और महंगे डीजल के खर्च से परेशान किसानों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना (PM Kusum Yojana-C के अंतर्गत) के तहत किसानों को खेतों में सोलर पंप लगवाने के लिए 90% तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है।
खेती-किसानी में सबसे ज्यादा खर्च सिंचाई (सिंचाई पम्प चलाने) पर आता है। बार-बार बिजली कटना, लो-वोल्टेज और महंगे बिजली बिलों से किसानों को काफी नुकसान होता है। इसी समस्या का स्थायी समाधान है— मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना (CM Solar Pump Yojana MP)। मध्य प्रदेश सरकार ने ऊर्जा विकास निगम के सहयोग से राज्य के किसानों को बिजली के बिलों से राहत दिलाने के लिए इस योजना को बड़े स्तर पर लागू किया है।
SarkariYojanaMP.com टीम ने इस लेख में योजना की पूरी जानकारी विस्तार से तैयार की है— इसमें कितनी सब्सिडी (Subsidy Amount) मिलती है, कौन आवेदन कर सकता है (Eligibility), और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का सही तरीका क्या है। अगर आप भी अपने खेत में सोलर पंप लगवाना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी।
CM Solar Pump Yojana MP 2026 क्या है?
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना (जिसे कई जगह PM Kusum Yojana-C से भी जोड़कर देखा जाता है) का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप उपलब्ध कराना है। इसके तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर किसानों को पंप की कुल लागत का 90% तक अनुदान (सब्सिडी) देती है। किसान को केवल 10% से लेकर 40% (वर्ग और पंप क्षमता के आधार पर) तक की राशि चुकानी होती है।
इस योजना के लागू होने से न केवल बिजली की बचत हो रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है। किसान अब दिन के समय भी आसानी से सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि सोलर पंप सूरज की रोशनी से सीधे काम करता है।
कितनी मिलती है सब्सिडी? (Subsidy Amount Details)
इस योजना के तहत केंद्र सरकार (MNRE) और मध्य प्रदेश सरकार दोनों मिलकर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। सब्सिडी का प्रतिशत आपके वर्ग (ST/SC/General) और पंप की क्षमता (1 HP से 10 HP) पर निर्भर करता है:
| किसान का वर्ग | पंप की क्षमता | अनुमानित सब्सिडी (%) | किसान का अंश (Farmer Share) |
|---|---|---|---|
| SC/ST (अनुसूचित जाति/जनजाति) | 1 HP से 3 HP | लगभग 90% | लगभग 10% |
| General/OBC (सामान्य/पिछड़ा वर्ग) | 1 HP से 3 HP | लगभग 75% | लगभग 25% |
| SC/ST | 5 HP से 7.5 HP | लगभग 80% | लगभग 20% |
| General/OBC | 5 HP से 10 HP | लगभग 60% | लगभग 40% |
*नोट: सब्सिडी की राशि पंप के प्रकार (AC/DC, Surface/Submersible) और सरकार की वर्तमान दरों के अनुसार थोड़ी भिन्न हो सकती है। ताज़ा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें।
किसानों को बैंक से लोन लेने की भी सुविधा दी जाती है ताकि बची हुई राशि आसानी से चुकाई जा सके। राज्य सरकार इसके लिए विभिन्न बैंकों से समन्वय स्थापित कर चुकी है।
CM Solar Pump Yojana MP के प्रमुख लाभ (Benefits)
- मुफ्त बिजली: सोलर पंप सूर्य की रोशनी से चलते हैं, इसलिए आपको हर महीने आने वाले बिजली बिल से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है।
- दिन में सिंचाई: मध्य प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में कृषि कार्य के लिए बिजली रात में दी जाती है, जिससे किसानों को रात-रात भर जागना पड़ता है। सोलर पंप से किसान दिन के उजाले में आराम से सिंचाई कर सकते हैं।
- वोल्टेज की समस्या खत्म: गांवों में लो-वोल्टेज के कारण मोटर जलने की समस्या आम है। सोलर सिस्टम में यह समस्या नहीं होती है।
- पर्यावरण के अनुकूल: डीजल पंप से होने वाले धुएं और प्रदूषण से मुक्ति मिलती है, जो पर्यावरण के लिए एक बेहतरीन कदम है।
- आसान रखरखाव: सोलर पैनल्स की लाइफ 25 साल तक होती है और इनमें मेंटेनेंस (रखरखाव) का खर्च भी न के बराबर होता है।
कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता / Eligibility)
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं:
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी और किसान होना चाहिए।
- किसान के पास अपनी कृषि योग्य भूमि (खसरा/खतौनी) होनी चाहिए।
- जिन किसानों के खेत बिजली लाइन से काफी दूर हैं (जहाँ बिजली खम्बे नहीं हैं या जिनकी दूरी 300 मीटर से अधिक है), उन्हें पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
- खेत में सिंचाई के लिए जल का स्रोत (जैसे- बोरवेल, कुआं, नदी, नाला या तालाब) होना अनिवार्य है।
- जिन किसानों ने पहले से विद्युत पम्प का कनेक्शन ले रखा है, उन्हें अपने कनेक्शन को सरेंडर करना पड़ सकता है या फिर वे इस योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- आवेदक का आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक)
- समग्र आईडी (Samagra ID)
- खेत के कागजात (खसरा/बी-1 की कॉपी)
- जाति प्रमाण पत्र (SC/ST किसानों के लिए)
- बैंक पासबुक की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- चालू मोबाइल नंबर
- जल स्रोत का प्रमाण (हल्का पटवारी द्वारा प्रमाणित)
cmsolarpump.mp.gov.in पर लॉगिन और आवेदन कैसे करें?
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसे मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (MPUVN) के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। आप अपने मोबाइल या नज़दीकी MP Online कियोस्क से आवेदन कर सकते हैं। SarkariYojanaMP.com आपको नीचे स्टेप-बाय-स्टेप गाइड दे रहा है:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आपको cmsolarpump.mp.gov.in पर जाना होगा।
- लॉगिन / नया आवेदन: होमपेज पर आपको 'नवीन आवेदन करें' या 'Farmer Login' का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन: अपना सक्रिय मोबाइल नंबर दर्ज करें। आपके नंबर पर एक OTP (वन टाइम पासवर्ड) आएगा, उसे डालकर वेरीफाई करें।
- सामान्य जानकारी भरें: लॉगिन होने के बाद आपको अपनी बेसिक जानकारी जैसे- नाम, पिता का नाम, जिला, तहसील, और गांव चुनना होगा। इसके बाद अपना आधार नंबर और समग्र आईडी दर्ज करें।
- खेत और ज़मीन का विवरण: अब अपने खेत की जानकारी भरें (जैसे- खसरा नंबर और रकबा)। (यह डेटा SAARA पोर्टल या MP Bhulekh से मैच किया जाता है)।
- जल स्रोत और पंप का चयन: अपने बोरवेल/कुएं की गहराई और पानी के स्तर के अनुसार पंप के प्रकार (Submersible/Surface) और क्षमता (जैसे 3 HP, 5 HP) का चयन करें।
- दस्तावेज अपलोड करें: मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके सही साइज में अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें (Submit): सभी जानकारी ध्यानपूर्वक चेक करने के बाद आवेदन फॉर्म सेव करें। आपको एक आवेदन क्रमांक (Application Number) मिल जाएगा, इसे सुरक्षित रख लें।
- सत्यापन और राशि जमा करना: इसके बाद ऊर्जा विकास निगम और राजस्व विभाग द्वारा आपके आवेदन का भौतिक और ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन सही पाए जाने पर आपको पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी हिस्से की राशि (Farmer Share) ऑनलाइन चालान के माध्यम से जमा करनी होगी।
- पंप स्थापना: राशि जमा होने के कुछ समय बाद, सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी आपके खेत पर आकर सोलर पंप और पैनल इंस्टॉल कर देगी।
⚠️ धोखाधड़ी से सावधान रहें (Alert)
अक्सर कुछ फर्जी वेबसाइट्स और दलाल किसानों से सोलर पंप जल्दी लगवाने के नाम पर ठगी करते हैं। SarkariYojanaMP.com आपको सावधान करता है कि मध्य प्रदेश में सोलर पंप की राशि केवल आधिकारिक पोर्टल (cmsolarpump.mp.gov.in) पर ही जमा की जाती है। कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के बैंक खाते में, Paytm, या PhonePe पर पैसे ट्रांसफर न करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. सोलर पंप के लिए किसान का अंश (Farmer Share) कितना होता है?
यह किसान के वर्ग और पंप की क्षमता पर निर्भर करता है। SC/ST किसानों को लगभग 10% और सामान्य वर्ग को 25% से 40% तक राशि जमा करनी होती है।
Q2. क्या जिनके पास पहले से बिजली कनेक्शन है, वे सोलर पंप ले सकते हैं?
प्राथमिकता उन किसानों को दी जाती है जिनके खेत में बिजली की लाइन नहीं पहुंची है (300 मीटर से दूर)। अगर आपके पास बिजली कनेक्शन है, तो आपको वह कनेक्शन छोड़ना पड़ सकता है, तभी सोलर पंप स्वीकृत होगा।
Q3. ऑनलाइन आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें?
आप आधिकारिक वेबसाइट cmsolarpump.mp.gov.in पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन (Farmer Login) करके अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति (Application Status) देख सकते हैं।
Q4. सोलर पैनल खराब होने पर कौन सुधारेगा?
सरकार द्वारा अधिकृत जिस कंपनी ने आपके खेत में पंप लगाया है, वही कंपनी 5 साल तक पंप का रखरखाव (Maintenance) और बीमा कवर प्रदान करती है।
CM Solar Pump पोर्टल पर विजिट करें
लॉगिन करने और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सीधे आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ।
🌐 CM Solar Pump MP PortalSarkariYojanaMP.com टीम
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