CM Solar Pump Yojana: किसानों को मिलेगी भारी सब्सिडी, ऐसे करें लॉगिन और आवेदन
🗓️ Updated: 29 July 2026 | ✍️ Author: SarkariYojanaMP Team
🎯 बड़ी खबर: मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए बिजली की समस्या और महंगे डीजल के खर्च से परेशान किसानों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना (PM Kusum Yojana-C के अंतर्गत) के तहत किसानों को खेतों में सोलर पंप लगवाने के लिए 90% तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है।
खेती-किसानी में सबसे ज्यादा खर्च सिंचाई (सिंचाई पम्प चलाने) पर आता है। बार-बार बिजली कटना, लो-वोल्टेज और महंगे बिजली बिलों से किसानों को काफी नुकसान होता है। इसी समस्या का स्थायी समाधान है— मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना (CM Solar Pump Yojana MP)।
SarkariYojanaMP.com टीम ने इस लेख में योजना की पूरी जानकारी तैयार की है— इसमें कितनी सब्सिडी (Subsidy Amount) मिलती है, कौन आवेदन कर सकता है (Eligibility), और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का सही तरीका क्या है।
कितनी मिलती है सब्सिडी? (Subsidy Amount Details)
इस योजना के तहत केंद्र सरकार (MNRE) और मध्य प्रदेश सरकार दोनों मिलकर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। सब्सिडी का प्रतिशत आपके वर्ग (ST/SC/General) और पंप की क्षमता (1 HP से 10 HP) पर निर्भर करता है:
- सामान्य वर्ग के किसान (General/OBC): 3 HP से 5 HP तक के पंप पर लगभग 60% से 75% तक की सब्सिडी मिलती है। शेष 25-40% राशि किसान को जमा करनी होती है।
- SC/ST वर्ग के किसान: अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों को सबसे अधिक लाभ मिलता है। इन्हें सरकार की तरफ से लगभग 90% तक की सब्सिडी दी जाती है (केवल 10% से 15% राशि ही वहन करनी होती है)।
- किसानों को बैंक से लोन लेने की भी सुविधा दी जाती है ताकि बची हुई राशि आसानी से चुकाई जा सके।
कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता)
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं:
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी और किसान होना चाहिए।
- किसान के पास अपनी कृषि योग्य भूमि (खसरा/खतौनी) होनी चाहिए।
- जिन किसानों के खेत बिजली लाइन से काफी दूर हैं (जहाँ बिजली खम्बे नहीं हैं), उन्हें पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
- खेत में पानी का स्रोत (बोरवेल, कुआं या नदी) होना अनिवार्य है।
cmsolarpump.mp.gov.in पर लॉगिन और आवेदन कैसे करें?
आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसे मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (MPUVN) के पोर्टल के माध्यम से पूरा किया जा सकता है:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cmsolarpump.mp.gov.in पर जाएँ।
- होमपेज पर 'नवीन आवेदन करें' या 'Farmer Login' के विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना सक्रिय मोबाइल नंबर दर्ज करें। आपके नंबर पर एक OTP आएगा, उसे डालकर वेरीफाई करें।
- लॉगिन होने के बाद आपको अपनी बेसिक जानकारी (नाम, पता, आधार नंबर) और खेत की जानकारी (खसरा नंबर, ज़िले का नाम, रकबा) भरनी होगी। (यह डेटा SAARA पोर्टल या भूलेख से मैच किया जाता है)।
- अपने बोरवेल/कुएं की गहराई और पानी के स्तर के अनुसार पंप की क्षमता (Capacity) का चयन करें।
- आवेदन फॉर्म सेव करें। इसके बाद विभाग द्वारा आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद आपको अपनी हिस्से की राशि (Farmer Share) ऑनलाइन ही पोर्टल पर जमा करनी होगी।
⚠️ धोखाधड़ी से सावधान रहें
अक्सर कुछ फर्जी वेबसाइट्स किसानों से सोलर पंप के नाम पर ठगी करती हैं। ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश में सोलर पंप की राशि केवल आधिकारिक पोर्टल (cmsolarpump.mp.gov.in) पर ही जमा की जाती है। कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर न करें।
CM Solar Pump पोर्टल पर विजिट करें
लॉगिन करने और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सीधे आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ।
🌐 CM Solar Pump MP PortalSarkariYojanaMP.com टीम
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